भाई अशरफ समेत सात आरोपी बरी, अधिवक्ताओं ने लगाए फांसी दो के नारे
प्रयागराज (सृष्टि मीडिया)। 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार दिया है। साल 3 आरोपियों को बरी किया गया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है। उमेश पाल अपहरण मामले में अशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को भी दोषी करार दिया गया है। दोनो के कोर्ट रूम में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट परिसर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ मौजूद है, वकील लगातार अतीक के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
गैंग IS- 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं
कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है। माफिया के कोर्ट परिसर में दाखिल होने के बाद ही वकील लगातार अतीक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतीक अहमद का 20 साल से ज्यादा वक्त तक प्रयागराज समेत आसपास के 8 जिलों में वर्चस्व रहा है। यूपी पुलिस के डोजियर के अनुसार, अतीक के गैंग IS- 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं। अभी कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं। इनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मुकदमे भी हैं। अतीक पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था।
दर्ज हैं मामले
उमेश पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में धारा 147/148/149/364A/323/341/342/504/506/34/120 B and 7 Criminal law Amendment Act के तहत अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। इस केस की 17 साल से उमेश पाल बिना डरे पैरवी कर रहे थे। उमेश पाल ने ठान लिया था अतीक अहमद और अशरफ ने जिस तरह उसको मारा-पीटा और उसके साथ गलत व्यवहार किया था। उसका बदला सजा दिलवाकर लेगा।