आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के क्रम में शुक्रवार को महिला कल्याण विभाग द्वारा चिल्ड्रेन कालेज (गर्ल्स विंग) नियर मिशन अस्पताल में छात्राओं को सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गयी।
महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, कन्या भू्रण हत्या के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने बताया कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेन-देन या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपया जुर्माना का प्रावधान है। उन्होने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994, भारत में कन्या भू्रण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून है। आगे उन्होने कहा कि महिलाओं का जहां भी समाज में शोषण हो, उसका कड़ा विरोध करें एवं अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करें। जिला समन्वयक अन्नू सिंह ने छात्राओं को विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष आदि के बारे में विस्तार से बताया।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार