हाईकोर्ट के आदेश पर पोखरी से हटाया गया अवैध अतिक्रमण

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अंजानशहीद आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। सगड़ी तहसील क्षेत्र के चांदपार गांव में उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने पूर्व प्रधान द्वारा पोखरी पर किये गये अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला कर हटवा दिया।
हाईकोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार माधवेंद्र सिंह राजस्व टीम के साथ पहुंचकर गाटा संख्या 235, गाटा संख्या 215 क, गाटा संख्या 306 क जो पोखरी के नाम से दर्ज है पर पूर्व प्रधान हसीब पुत्र मुस्लिम द्वारा पक्का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा किया गया था जिस पर वर्तमान ग्राम प्रधान हसीम द्वारा लेखपाल की रिपोर्ट के बाद बेदखली के लिए उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। उच्च न्यायालय से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद भी खाली नहीं होने पर वर्तमान ग्राम प्रधान हसीन ने उच्च न्यायालय में आदेश की अवहेलना का वाद दाखिल किया। इसके बाद सगड़ी तहसील प्रशासन हरकत में आया। उच्चाधिकारियों के आदेश पर नायब तहसीलदार माधवेंद्र सिंह ने स्थानीय लेखपाल अमित गौड़ व राजस्व की टीम के साथ पहुंचकर जेसीबी से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में गांव के लोग जुटे रहे। वहीं अवैध अतिक्रमण हटाए जाने पर गांव में भांति-भांति की चर्चा परिचर्चा होती रही।
रिपोर्ट-फहद खान

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