पवई आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। गुरूवार का दिन माहुल बाजार के दुकानदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया जब हाई कोर्ट ने दुकानदारों को उनकी दुकानों से बेदखल कर उस पर बुलडोजर चलाये जाने के एसडीएम फूलपुर द्वारा दिये गये आदेश पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी। ज्ञात हो कि एसडीएम फूलपुर द्वारा न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतो को नजरंदाज कर बगैर दुकानदारों का पक्ष जाने अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हुए मात्र 16 दिनों में उन्हें उनकी दुकानों से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रशासनिक ज्यादती से बचने के लिए दुकानदारों ने अधिवक्ता दिनेश यादव के माध्यम से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की। अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि याचिका पांच मार्च को न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की बेंच में सुनवाई हेतु पेश हुई जिसमें सभी उपस्थित पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपने अग्रिम आदेशों तक एसडीएम फूलपुर के आदेश पर रोक लगा दी। इसकी खबर जैसे ही बुलडोजर चलने के भय से डरे सहमें दुकानदारों को मिली उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। सभी दुकानदार अधिवक्ता दिनेश यादव को प्रभावी पैरवी के लिए धन्यवाद देते नजर आए।
रिपोर्ट-नरसिंह