आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सर्वसाधारण एवं जनपद के समस्त विभागों को एवं सर्वसाधारण को सूचित किया है कि विमान प्रचालनों की संरक्षा हेतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की रक्षा हेतु ऊँचाई संबंधित प्रतिबन्ध) के नियम 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डे तथा ऐसे हवाई अड्डे जिन्हे अभी तक लाइसेन्स प्राप्त नही हुआ है, हवाई अड्डे से 20 किमी. की परिधि में किसी भूमि पर निर्धारित ऊँचाई क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी संरचना के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है।
नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की रक्षा हेतु ऊँचाई संबंधित प्रतिबन्ध) नियम 2015 के अनुसार ही जनपद में भी हवाई अड्डे के 20 किमी. की परिधि में किसी भूमि पर निर्धारित ऊँचाई क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी संरचना के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। अतः जनपद के सभी निवासियों एवं विभागों से तद्नुसार उक्त अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही सम्पादित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार