गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने गुरुवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी अशरफा देवी निवासी ग्राम लोहरा, थाना अतरौलिया की उनके पट्टीदार मंगल निषाद से मकान और सहन के बंटवारे का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 21 जून 2002 की शाम 7 बजे जब अशरफा देवी अपने दरवाजे गाय बांध रही थी। तभी मंगल तथा उनके पुत्र राजेंद्र व दो नाबालिग लड़कों ने अशरफा के पति बद्दल को लाठी-डंडे से बुरी तरह से मारा-पीटा। बेहोश बद्दल को पहले अतरौलिया स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया,। जहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाते समय बद्दल की मृत्यु हो गई। मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौराने मुकदमा आरोपी मंगल की मृत्यु हो गई तथा दो नाबालिग आरोपियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेंद्र को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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