पटवध आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। कंधरापुर थाना अंतर्गत गौरी नारायनपुर गांव में हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपितों को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश रामनरायन की अदालत ने शनिवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार वादी बृजेश कुमार राय पुत्र शिव कुमार राय निवासी गौरी नारायणपुर थाना कंधरापुर की गांव के श्रीराम राय पुत्र काशी राय से जमीनी विवाद की रंजिश चल रही थी इसी रंजिश को सुलझाने के लिए 30 अक्टूबर 1995 को सुबह श्रीराम राय के घर पंचायत बुलाई गई थी इस पंचायत में भाग लेने वादी बृजेश उसका भाई आनंद राय तथा वादी के चाचा राजेंद्र राय गांव के गोरख राय, पारस राय, श्रीराम राय के दरवाजे पर पहुंचे तभी श्रीराम राय की साजिश से शिव प्रसाद राय पुत्र बलिराम, श्रीधर राय पुत्र काशी राय, राकेश कुमार राय पुत्र जूठन राय, संदीप राय उर्फ पिंटू राय पुत्र श्रीराम राय ने वादी तथा उसके परिवार के लोगों को लक्ष्य करके फायरिंग शुरू कर दी शिव प्रसाद राय ने आनंद राय को कट्टे से गोली मार दी जिससे आनंद राय की मौके पर ही मृत्यु हो गई किसी तरह से वादी मुकदमा उसके परिवार के लोग जान बचाकर भागे पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया दौरान मुकदमा आरोपी अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह तथा ओम प्रकाश सिंह ने बृजेश कुमार राय, राजेंद्र कुमार राय, अरविंद कुमार राय, डॉ यूसुफ अंसारी उपनिरीक्षक शिवगणेश गौतम, उपनिरीक्षक चंद्र बदन सिंह तथा कांस्टेबल महेंद्र सिंह को बतौर साक्षी कोर्ट में पेश किया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शिव प्रसाद राय, राकेश राय, संदीप राय उर्फ पिंटू को कारावास तथा प्रत्येक को 35000 जुर्माने की सजा सुनाई जबकि श्रीराम राय को हत्या की साजिश का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 20000 जुर्माने की सजा सुनाई। इसी मुकदमे में क्रास केस के तहत कातिलाना हमले के मुकदमे में अदालत ने 4 आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 25000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में वादी श्रीधर राय पुत्र काशी राय ने आरोपी राजेंद्र राय तथा नागेंद्र राय पुत्रगण रामकरन राय, बृजेश पुत्र शिव कुमार राय, अजय कुमार राय उर्फ सोनू पुत्र बालेश्वर राय के विरुद्ध कातिलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से श्रीधर राय, शिव प्रसाद राय, डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मिश्र, एक्सरे टेक्नीशियन ओमप्रकाश ने गवाही दी थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेंद्र राय, नागेंद्र राय, बृजेश राय तथा अजय राय को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 25000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-बबलू राय