आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। दुष्कर्म की नीयत से घर में घुसने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा पीड़िता के परिवार को धमकी देने वाले आरोपी के चाचा को एक वर्ष कारावास व 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रामनारायन ने शनिवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 26 मार्च 2017 को दिन में ग्यारह बजे नाबालिग किशोरी घर में अकेली थी।तभी गांव का ही विक्की घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर विक्की वहां से भाग गया। पीड़िता के घर वाले जब विक्की के घर पर उलाहना देने गए।, तो विक्की के चाचा राम अजोर ने पीड़िता के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विक्की को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा तथा धमकी देने के आरोप में राम अजोर को एक महीने तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-सुबास लाल