पटवध आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। दुर्घटना को देखते हुए एआरटीओ द्वारा ट्रैक्टर ट्राली का कॉमर्शियल प्रयोग तथा नाबालिक बच्चों की ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाते हुए चेकिंग का आदेश दिया गया है।
एआरटीओ प्रवर्तन डॉ.आरएन चौधरी द्वारा जनपद में ट्रैक्टर ट्रालियों का कॉमर्शियल प्रयोग करने तथा नाबालिक बच्चों के हाथ में गाड़ियों की स्टेयरिंग होने परएक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गयी। इसकी जानकारी आरटीओ प्रवर्तन डॉ.आरएन चौधरी ने दिया। उन्होंने एआरटीओ अतुल यादव को भी सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत जांच पड़ताल करने का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्राली लेकर लोग इसका प्रयोग कामर्शियल में ओवरलोडिंग के तहत कर रहे हैं और इस गाड़ियों की ड्राइविंग अक्सर छोटे-छोटे बच्चों द्वारा की जा रही है। गन्ना व मिट्टी लादकर धड़ल्ले से ओवर स्पीड में गाड़ी पर साउंड बॉक्स लगाकर चलाया जा रहा है। सड़क पर तमाम गाड़ियां गन्ना लदी या मिट्टी लदी पलटी हुई देखने में आ रही है। ऐसी परिस्थितियों में जिन गाड़ियों पर चेकिंग के दौरान फिटनेस, परमिट, बीमा या गाड़ी का पेपर नहीं मिलता है तो ऐसी गाड़ियों का चालान करते हुए गाड़ी को सीज किया जाय और नाबालिक बच्चे कोई भी गाड़ी चलाते मिले तो इनके गाड़ियों का पेपर भी एक साल के लिए निरस्त किया जाय और उनके अभिभावक के ऊपर विधिक कार्यवाही की जाय। इसके तहत सश्रम 2 साल कारावास की सज़ा है।
रिपोर्ट-बबलू राय