निरस्त किया जाय अपात्रों का छात्रवृत्ति आवेदन: डीएम

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक हुई। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा कतिपय छात्रों की उपस्थिति त्रृटिवश 75 प्रतिशत से कम अंकित कर आवेदन फार्म को आनलाइन अग्रसारित कर दिया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थानों से उपस्थिति प्रमाण पत्र लेकर नियमानुसार पात्र छात्र-छात्राओं का आवेदन अग्रसारित एवं अपात्र छात्र-छात्राओं का आवेदन निरस्त किया जाये।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नियमावली के अनुसार प्राइवेट संस्थाओं में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जहां कक्षा-12 के प्राप्ताकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, वहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बेंचमार्क कक्षा 12 की परीक्षा में 60 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होगा। यह प्राविधान गैर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी वर्ग के ऐसे छात्रों का डाटा निरस्त किया जाय। उन्होने कहा कि परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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