आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना वर्ष 2022-23 के चयन समिति की बैठक हुई।
जिलाधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदक की आय गरीबी रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए। वृद्वावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित, विधवा महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक ही परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। शादी एक अप्रैल 2022 के बाद हो एवं शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया गया हो। योजनान्तर्गत “प्रथम आगत प्रथम पावत“ सिद्वान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत एसडीएम के सत्यापनोपरान्त पीएफएमएस प्रणाली से प्राप्त रिस्पांस के आधार पर जनपद में 13 फरवरी तक ग्रामीण क्षेत्र से 2188 एवं नगरीय क्षेत्र से 24 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार