आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। शिकायतकर्ता रामनवल पुत्र हरीराम निवासी ग्राम पंचायत कुंजी, विकास खंड जहानागंज द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में जनपद स्तरीय अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी एवं उनके सहयोगार्थ तकनीकी अधिकारी के रूप में अधिशासी अभियंता लोनिवि प्रान्तीय खण्ड को पोखरी खुदायी कार्य में वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया था।
उपरोक्त के क्रम में प्रस्तुत जांच आख्या में पाया गया कि स्थलीय निरीक्षण के समय पोखरा का कार्य नहीं हुआ है। एमबी के अनुसार पोखरे पर कुल चार बार में 3,78,713.00 रुपये का भुगतान किया गया है, इसमें निकाले गये धनराशि का दुरूपयोग हुआ है। जबकि मनरेगा की साइट से मस्टररोल के अनुसार कुल 3,75,066.00 रूपये का भुगतान होना पाया।
इस प्रकार जनार्दन सिंह तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पं.) प्रशासक विकास खण्ड जहानागंज (सेवानिवृत्त) द्वारा 75777.00 व राजेश कुमार सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) जहानागंज द्वारा 49245.00 रुपये एवं मनोज कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 1,25,022.00 रुपये एवं प्रमोद कुमार सिंह तकनीकी सहायक द्वारा 1,25,022.00 रुपये का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए जनार्दन सिंह सहायक विकास अधिकारी (पं.) जहानागंज व राजेश कुमार सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) एवं मनोज कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रमोद कुमार सिंह तत्कालीन जहानागंज दोषी पाये गये।
उक्त के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया है कि दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट-सुबास लाल