गुण्डा ऐक्ट का अपराधी जिलाबदर घोषित

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत हत्या व अन्य अपराध में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त मनीष कुमार सिंह उर्फ गोलू पुत्र रामसमुझ सिंह निवासी अवांव, थाना मुबारकपुर 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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