ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण 19 से

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अपर जिला (प्रशासन), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं.) राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य आगामी 19 अगस्त से प्रारम्भ हो रहा है, जिसके अन्तर्गत घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नये मकानों, वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिर्वधन का कार्य प्रारम्भ होगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी अर्ह भारतीय नागरिक उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहे है, एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर लिए हों, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होगें, बशर्ते वह अन्यथा अनर्ह न हो। अनर्हताएं के अन्तर्गत भारत का नागरिक न हो, या विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तद्समय अनर्ह हो।
उन्होेने कहा कि त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतन्त्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है।
उन्होंने कहा कि अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं अथवा नहीं, की जांच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज करायें और इस हेतु घर पर पहुंचने वाले बीएलओ को वांछित सूचना दिये बिना कदापि वापस न करें। यदि आप के अथवा आपके परिवार के किसी नाम प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसे घर पर पहुंचने वाले बीएलओ को अवश्य अवगत करा दें।
यदि 26 अगस्त तक कोई बीएलओ आपकी ग्राम पंचायत में न पहुंचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें।
रिपोर्ट-सुबास लाल

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