आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। ग्राम पंचायत बहलोलपुर, विकास खण्ड तरवां, के निर्वाचित ग्राम प्रधान अजय सिंह के निलंबन मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद से राहत मिलने के बाद अब उनकी तत्काल बहाली की मांग जोर पकड़ने लगी है। उच्च न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश पर स्थगन दिए जाने के बावजूद अब तक बहाली न होने से ग्राम पंचायत के कार्य प्रभावित होने की बात कही जा रही है।
ग्राम प्रधान अजय सिंह पुत्र शिवाश्रय को जिलाधिकारी, द्वारा पारित आदेश 27.11.2025 के माध्यम से ग्राम प्रधान पद से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन आदेश से आहत होकर ग्राम प्रधान ने न्याय की शरण लेते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 45641/2025 दाखिल की।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और 22.01.2026 को जिलाधिकारी द्वारा पारित निलंबन आदेश 27.11.2025 पर स्थगन स्टे आदेश पारित कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद निलंबन पर कानूनी रूप से रोक लग चुकी है।
इसके बावजूद ग्राम प्रधान अजय सिंह अब तक अपने पद पर बहाल नहीं हो सके हैं। इसको लेकर ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का अनुपालन करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से ग्राम प्रधान पद पर पुनः बहाल किया जाए।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार