आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम अरविन्द सिंजह ने कहा है कि आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि एक मुस्त समाधान योजना (ओटीएस) की अंतिम तिथि जो 31 दिसंबर थी, को विस्तारित करते हुए 16 जनवरी कर दी गई है, जिसमें पूर्व की भांति घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं को ब्याज में 80 प्रतिशत की छूट दी जा रही है तथा कामर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन के ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट चल रही है। योजना के अंतर्गत किस्त का भी प्रावधान है। जिन लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है, वह 16 तारीख से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए छूट प्राप्त करके बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसी प्रकार विद्युत चोरी प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण का 50 प्रतिशत तथा समन शुल्क का पूर्ण भुगतान करते हुए मुकदमे को समाप्त कर सकते हैं। यह सुविधा आपके नजदीकी विद्युत उपकेंद्र, उपखंड कार्यालय तथा खंड कार्यालय एवं नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर उपलब्ध है। अपनी छूट एवं बिल की जानकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं तथा बिल जमा कर सकते हैं।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार