कोर्ट ने रमाकांत यादव को 1 वर्ष की सजा तथा 3800 का लगाया जुर्माना

शेयर करे

पटवध आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। पूर्व सांसद रमाकांत यादव पर दीदारगंज थाने के सामने दीदारगंज खेतासराय मार्ग पर चक्का जाम करने तथा सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे की सुनवाई करते हुए सोमवार को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3800 अर्थ दंड देने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह 7रू00 बजे रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर दिया और थाना अध्यक्ष मधुप कुमार सिंह पर अपने समर्थक को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। उस समय उनके ऊपर चक्का जाम करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद रमाकांत यादव समेत उनके समर्थकों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में परीक्षित कराया गया। मुकदमे में वांछित दो अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रमाकांत यादव को 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3800 अर्थ दंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-बबलू राय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *