आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। डॉ.देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव (कृषि) उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला कृषि अधिकारी डॉ.गगन दीप सिंह की अध्यक्षता में जनपद में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने हेतु जनपद की खाद एवं बीज की दुकानों में छापेमारी की कार्यवाही करायी। छापेमारी के दौरान 6 दुकानों से खाद के कुल 10 नमूने एकत्र किए गए।
छापेमारी बरनवाल एंड कंपनी, लालगंज से डीएपी, गौतम फर्टिलाइजर एजेंसी, मसीरपुर से एक डीएपी एक एपीएस, कमलेश एंड ब्रदर्स, कंजहित से एक डीएपी, अग्रवाल फर्टिलाइजर एजेंसी, कंजाहित से एक डीएपी, सिंह एजेंसी, भीरा से एक डीएपी एक एपीएस व अतुल फर्टिलाइजर, फूलपुर से एक एपीएस व एक डीएपी का नमूना लिया गया।
जनपद के सभी दुकानदारों को निर्देशित किया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी। खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा बोरी है। किसान किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 08527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720, 9453072429, 7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई, परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ न लगाएं और न ही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार