आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। शासन के निर्देशानुसार एक मई से 30 जून तक आयुक्त न्यायालय तथा अपर आयुक्त-प्रशासन एवं अपर आयुक्त-न्यायिक के न्यायालयों का कार्य समय प्रातः 6.30 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान 9.30 बजे से आधे घण्टे का मध्यावकाश (लंच) भी रहेगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए मण्डलायुक्त विवेक ने बताया कि यह समय परिवर्तन केवल न्यायालयों के लिए किया गया है जबकि कार्यालय का समय पूर्व की भांति प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। उन्होने यह भी बताया कि एक जुलाई से न्यायालयों का समय पूर्व की भांति पुनः प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। मण्डलायुक्त ने न्यायालयों के कार्य समय में किये गये परिवर्तन के कारण वादकारियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक को बसों के संचालन समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किये जाने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट-सुबास लाल