आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शासनादेश द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आनलाइन पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जाना है। जनपद के इच्छुक जोड़े जो सामूहिक विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। वह उपरोक्त पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करते हुए हार्डकापी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कन्या के दम्पत्ति जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि 60000, वैवाहिक उपहार सामग्री 25000, एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु भोजन, पाण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु 15000 प्रति जोड़ो की दर से व्यय किया जायेगा।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार