अंजानशहीद आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालिसपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी के टॉप टेन माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की कुर्क जमीन के क्रेता व विक्रेता को जीयनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। जीयनपुर कोतवाल ने विक्रेता व क्रेता पर दर्ज कराया था प्रशासन के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा।
वर्ष 2008 में खालिसपुर गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत तत्कालीन जिलाधिकारी मयूर माहेश्वरी के आदेश पर गाटा संख्या 130, 131, 132 व मेसी ट्रैक्टर को कुर्क किया गया था जिसके बाद माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह निवासी छपरा सुलतानपुर ने 14 दिसम्बर 2010 को शमशाद बेगम पत्नी हबीब अहमद निवासी चांदपार को बेच दिया। 7 अप्रैल 2018 को शमशाद बेगम ने उक्त जमीन को मुनिराज पुत्र शिवपूजन निवासी बहरीपुर थाना जीयनपुर को विक्रय कर दिया। बहुत दिनों तक जमीन को बेचने की कोशिश की गई जब कोई खरीददार नहीं मिला तो पुनः मुनिराज पुत्र शिवपूजन ने 17 दिसंबर वर्ष 2022 को शमशाद बेगम पत्नी हबीब अहमद निवासी चांदपार को बेच दिया। उक्त प्रकरण में उप जिलाधिकारी सगड़ी प्रशासक हैं उन्हें बिना जानकारी दिए और बगैर किसी प्रशासनिक अनुमति लिए जिला प्रशासन द्वारा कुर्क की गई जमीन जो गाटा संख्या 130 में 1.027 हेक्टेयर,131 में.572 हेक्टेयर, 132 में.0613 हेक्टेयर भूमि एक बटे तीन भाग बेचने पर खरीदार व खरीदार के द्वारा पुनः जमीन बेचने पर जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करने पर धारा 420 467 468 471 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें विवेचक शंकर यादव ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार को जीयनपुर सब्जी मंडी के समीप से क्रेता शमशाद बेगम पत्नी हबीब अहमद क्रेता और विक्रेता मुनिराज पुत्र शिवपूजन निवासी बहरीपुर को गिरफ्तार कर लिया।
रिपोर्ट-फहद खान