न्यायालय को ‘मजाक’ समझते थे भाजपा विधायक, दुष्कर्म मामले में वारंट

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राम दुलार को गिरफ्तार कर 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश एसपी को किया जारी

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने सुनाया फैसला

सोनभद्र। दुद्धी से भाजपा विधायक राम दुलार गौड़ के खिलाफ कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी का आदेश दिया है। आठ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में विधायक राम दुलार के विरुद्ध गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई। कई तिथियों से कोर्ट में हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कई बार उन्हें चेताया भी गया था। इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राम दुलार को गिरफ्तार कर 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश एसपी को दिया है।

यह है मामला

अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 4 नवंबर, 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आई। पूछने पर उसने बताया कि वह अब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। उसने बताया कि प्रधान पति रामदुलार (वर्तमान में दुद्धी विधायक) ने कई बार डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। डर की वजह से वह नहीं बताती थी। आज भी शौच जाने के समय उससे जोर जबरदस्ती की है। किसी तरह से भाग कर आई हूं।

विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया

इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। इसी मामले में मुलजिम के बयान के लिए तिथि नीयत थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी और दुद्धी विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी उपस्थित हुए। 10 जनवरी, 17 जनवरी व 19 जनवरी को भी बीमारी का हवाला देकर अधिवक्ता के जरिए एप्लिकेशन दिया गया। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक राम दुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश एसपी को दिया।

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