सरेंडर के बाद बालक दास और संतोष दास अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में ‘रिहा’

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प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने दी अंतरिम जमानत

वाराणसी। जिले के प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में साल साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में आज महंत बालक दास और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने सरेंडर किया। अदालत ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल यानी 5 जनवरी की डेट फिक्स की है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पुलिस को दिया था।

एडीसीपी काशी जोन को मिले थे निर्देश

उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने कहा था, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जोन राजेश पांडेय पेश करें। इसी के मद्देनजर महंत बालक दास और महंत संतोष दास आज वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किए थे। गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे-आगे भी एक जत्था चल रहा था।

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