आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 72 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जनपद की तहसील सगड़ी में कार्यरत नामिका वकील शत्रुघन चौहान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त तहसील, ग्राम पंचायत के नामिका वकील (राजस्व) के पद पर स्टेट, गांवसभा के वादों की पैरवी के लिए नामिका वकील (राजस्व) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।
एतद्वारा जो भी अधिवक्ता उक्त पद के इच्छुक हों, वे नाम, पिता का नाम, आयु, पता, जाति प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, विधि व्यवसाय में कार्य अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यतायें, पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किये गये आय की धनराशि, यदि आयकर न लगाया गया हो तो भेजा गया आयकरण विवरण, दो वर्षों की कार्य अवधि के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्य, न्यायालय द्वारा यथा विधि सत्यापित ब्यौरा, क्या आपराधिक, सिविल, राजस्व संबंधी विधि कार्य किया गया है एवं आपराधिक कार्य में कोई संलिप्तता तो नही है (शपथ पत्र सहित), के अनुसार समस्त शैक्षिक व अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ आवेदन पत्र अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कार्यालय में 19 अप्रैल से चार मई तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
रिपोर्ट-सुबास लाल