फूलपुर आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। तहसीलदार कोर्ट से विधि विरूद्ध आदेश पर अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। संघ अध्यक्ष श्रीराम यादव की अध्यक्षता में बैठक में महामंत्री घनश्याम तिवारी द्वारा यह जानकारी दी गयी। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार की कोर्ट में मंगलवार को जिन वादों में तिथि नियत थी, उन वादों में बिना अधिवक्ता को सुने आदेश कर दिया गया।
फूलपुर तहसील प्रांगण में स्थित तहसीलदार कोर्ट में साढ़े दस बजे तेज तेज आवाज शोर सुनकर वादकारी से लेकर आम आदमी तहसीलदार कोर्ट की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचने पर अधिवक्ताओं द्वारा यह जानकारी मिली जिन वाद में आज तारीख नियत थी उसमें पूर्व में तहसीलदार द्वारा आदेश कर दिया गया है। इस बात की खबर पूरे तहसील में फैल गयी। अधिवक्ताओं ने इसकी सूचना संघ अध्यक्ष व मंत्री को दी। संघ अध्यक्ष श्रीराम यादव द्वारा आपात बैठक संघ भवन में बुलाई गयी। मंत्री घनश्याम तिवारी ने वस्तुस्थिति से अवगत कराया। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि जिन पत्रावलियों में तिथि बदलकर बिना सुने आदेश हुए हैं उनकी सूची बनाकर जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, अध्यक्ष राजस्व परिषद व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन निवर्तमान तहसीलदार अभिषेक सिंह पेशकार प्रवीण कुमार राय, अशोक कुमार अर्दली नीबू लाल के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाय। 29 व 30 अगस्त को इस संबंध में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाय व सांकेतिक हड़ताल कर न्यायिक कार्य से विरत रहा जाय। तीस अगस्त को अगर कार्यवाही नहीं होती है व सकारात्मक निर्णय न होने पर पुनः न्यायिक कार्य करने पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पर एल्डर कमेटी के चेयरमैन फूलचन्द्र श्रीवास्तव, रमेशचंद्र शुक्ला, इमरान अहमद, विजय सिंह, प्रदीप सिंह, मुमताज मंसूरी, लालचन्द यादव, सतिराम यादव, संजय कुमार यादव, इसत्याक अहमद, फूलचन्द यादव, शमीम काजिम सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
रिपोर्ट-मुन्ना पाण्डेय