प्रशासन ने कुर्क की पशु तस्कर की जमीन

शेयर करे

निजामाबाद आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के घूरीपुर गांव में बुधवार की दोपहर तहसीलदार निजामाबाद के नेतृत्व में गैंगेस्टर एक्ट के तहत एक पशु तस्कर की लगभग 28 लाख रुपये मुल्य की जमीन को कुर्क करते हुए जमीन के चारो तरफ लाल झंडी गड़वा दिया गया साथ ही जमीन कुर्क करने की लाउडस्पीकर से घोषणा की गयी।
पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के मुताबिक 14 जनवरी 2024 थाना निजामाबाद में गैंगेस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गयी। जिसमें मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व. हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद, साहबे आलम पुत्र अबू खालिद निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद, अबु खालिद पुत्र स्व. हकीमुद्दीन निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद और शबनम खातून पत्नी बबलू उर्फ मो. शेख निवासी हुसेनाबाद थाना निजामाबाद को आरोपित किया गया। मामले की जांच एसओ गंभीरपुर बसंत लाल को सौंपी गयी। इस मुकदमे से संबंधित आरोपी मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व. हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद जो एक शातिर किस्म का गौ तस्कर है, उसके द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने नाम से 16 मार्च 2022 को ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद में इफ्तेखार अहमद पुत्र हफीजुल्लाह निवासी धुरीपुर थाना निजामाबाद की परती जमीन क्रय किया गया। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 28,90,000 रुपया निर्धारित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष गंभीरपुर द्वारा एसपी के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को मजिस्ट्रेट के समक्ष 14 (1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। डीएम ने उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु 30 जनवरी 2025 को आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में 5 फरवरी को थानाध्यक्ष गम्भीरपुर मय पुलिस टीम व थानाध्यक्ष निजामाबाद व तहसीलदार निजामाबाद की मौजूदगी में अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को 14(1) के तहत कुर्क कर ली गयी।
रिपोर्ट-वीरेन्द्रनाथ मिश्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *