आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण रविन्द्र कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता (सिविल), आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण से संबंधित जनसामान्य, जनप्रतिनिधियों एवं आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से बारम्बार शिकायतें प्राप्त होने पर प्रभावी कार्यवाही न करने, मानचित्रों को यादृच्छिक ढंग से संस्तुति करने या निरस्त करने, अपने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने, शासकीय कार्यों के सम्पादन में सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता पूर्वक कार्य न किये जाने के दृष्टिगत श्री श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1985 के नियम 33 सहपठित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 4 के अधीन एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किये जाने की राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।
रिपोर्ट-सुबास लाल