सृष्टिमीडिया सरायमीर (आजमगढ़)। शनिवार को न्यायालय द्वारा थाना सरायमीर थाने में पंजीकृत पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राममिलन सोनकर पुत्र लल्लन सोनकर निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त राममिलन को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
रिपोर्ट-अबुबशर आजमी