निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण पर उचित दर विक्रेता का अनुबन्ध निलम्बित

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया है कि राधेश्याम यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव, ओमप्रकाश यादव पुत्र रामसुख यादव, निवासीगण ग्राम पंचायत-कंझारी, विकास खण्ड व तहसील मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के द्वारा दूरभाष पर ग्राम पंचायत-कंझारी के उचित दर विक्रेता रामवृक्ष द्वारा ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन न देने, निर्धारित से कम देने एवं खाद्यान्न स्टाक को कालाबाजारी में बेच देने की शिकायत की गयी थी।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण की जांच पूर्ति निरीक्षक मेंहनगर द्वारा ग्राम पंचायत में मौके पर जाकर जांच की गयी। सर्वप्रथम मौके पर उपलब्ध 62 कार्ड धारकों/उनके परिवार के सदस्यों का विक्रेता से मिलने वाले खाद्यान्न आदि के सम्बन्ध में पूछताछ करते हुए लिखित बयान दर्ज किया गया। उपरोक्त बयानों में 22 कार्डधारकों द्वारा विक्रेता से निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न आदि मिलने की शिकायत की गयी है। यद्यपि कई कार्ड धारकों द्वारा विक्रेता से खाद्यान्न आदि नियमानुसार प्राप्त होने का भी बयान किया गया।

पूर्ति निरीक्षक, मेंहनगर द्वारा जांच आख्या में अवगत कराया गया है कि अग्रेतर जांच के क्रम में उनके द्वारा विक्रेता के उचित दर दुकान के भौतिक खाद्यान्न स्टाक की जांच की गयी। मौके पर उचित दर विक्रेता रामवृक्ष मौजूद थे, उनके द्वारा उचित दर दुकान खोलकर खाद्यान्न के स्टाक का सत्यापन, परीक्षण कराया गया। मौके पर शिकायतकर्ता व अन्य ग्रामवासी मौजूद थे। विक्रेता के उचित दर दुकान के भौतिक स्टाक में वांछित अवशेष गेहूँ, चावल व चीनी के स्टाक उपलब्ध चीनी व खाद्यान्न के ई-चालान/क्लोजिंग रिपोर्ट, ई-पॉस मशीन में प्रदर्शित अवशेष व वितरण उपरान्त प्रदर्शित अवशेष रिपोर्ट को देखकर गणना की गयी।

विक्रेता रामवृक्ष की उचित दर दुकान के भौतिक स्टाक के तत्समय सत्यापन में गेहू, चावल, व चीनी की अवशेष मात्रा शून्य पायी गयी। विक्रेता रामवृक्ष के समक्ष खाद्यान्न स्टाक शून्य होने की फोटोग्राफी व वीड़ियोग्राफी भी करायी गयी। विक्रेता द्वारा अगस्त माह, 2025 के सापेक्ष वितरण हेतु प्राप्त किये गये खाद्यान्न व पूर्व माह के अवशेष खाद्यान्न आदि, उचित दर दुकान के स्टाक में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया, जिसके सम्बन्ध में वह कुछ भी नहीं बता सके। विक्रेता के उचित दर दुकान पर साइन बोर्ड, रेट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड प्रदर्शित पाया गया, जबकि टोलफ्री नम्बर, उच्चाधिकारियों के मोबाइल नम्बर प्रदर्शित नहीं पाया गया। स्टाक रजिस्टर विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें खाद्यान्न प्रविष्टि अपडेट नहीं की गयी थी।

विक्रेता के भौतिक स्टाक के सत्यापन में गेहूँ, चावल व चीनी की मात्रा 0.0 (शून्य) पाये जाने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा वांछित अवशेष 39.61 कु० गेहूँ, 54.16 कु० चावल तथा 03 किग्रा चीनी का स्वहित में काला बाजारी कर दिया गया है। मौके पर उपलब्ध 22 कार्ड धारकों के बयान में विक्रेता द्वारा कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न आदि दिये जाने का लिखित बयान भी दिया गया है। उपरोक्त समस्त से स्पष्ट है कि श्री रामवृक्ष, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत-कंझारी, विकास खण्ड व तहसील मेंहनगर, जनपद- आजमगढ़ द्वारा की गयी।
जिलाधिकारी द्वारा पूर्ति निरीक्षक, मेंहनगर की आख्या के आधार पर रामवृक्ष, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत कंझारी, विकास खण्ड व तहसील मेंहनगर, जनपद- आजमगढ़ के उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने तथा विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को अनुमोदन किया गया।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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