हत्या के मामले में दोषी एक को आजीवन कारावास की सजा

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा संजय मिश्रा निवासी लखनपुर थाना तरवां के चाचा रमेश मिश्रा 17 नवंबर 2020 को शाम 6.30 बजे रामनाथ मिश्रा के घर के पास चारपाई पर बैठे थे। तभी गांव के ओंकार मिश्रा आकर रमेश मिश्रा को अपशब्द बोलने लगे। जब रमेश मिश्रा ने ऐसा करने से मना किया तब ओंकार मिश्रा ने कुल्हाड़ी से कई बार रमेश मिश्रा पर कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। रमेश मिश्रा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही रमेश मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद दो महीने के अंदर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ओंकार मिश्रा को आजीवन कारावास तथा 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-सुबास लाल

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