चुनाव में वाहन न देने पर होगी एफआईआर

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पटवध आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र कुमार यादव ने बताया कि निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 आजमगढ़ के मतदान की तिथि 11 मई को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु बसों, मिनी बसों, प्राइवेट तथा टैक्सी बोलेरो, स्कॉर्पियो, जीप वाहनों को अधिग्रहण के आदेश प्राप्त कराए जा चुके हैं। भारी वाहन (बस) संबंधित स्थानीय निकाय हेतु आवश्यक बसें संबंधित तहसील मुख्यालय पर एवं सदर तहसील हेतु डीएवी महाविद्यालय रैदोपुर आजमगढ़ में तथा हल्के वाहन पुलिस लाइन परिसर आजमगढ़ में 9 मई को प्रातः 8 बजे तक एकत्रित होना है। वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित तिथि व समय तथा निर्धारित स्थल पर वाहन उपलब्ध न कराने पर प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अंतर्गत वाहन स्वामी तथा चालक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
रिपोर्ट-बबलू राय

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