वंचित वर्गो को निःशुल्क मिलेगी कानूनी सेवाएं

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। अपर जिला जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सौरभ सक्सेना ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत समाज के वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम की स्थापना दीवानी न्यायालय में की गयी है।

अपर जिला जज ने बताया कि उक्त लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सके, ताकि कानूनी प्रणाली का संचालन सभी के लिए समान अवसर के आधार पर हो। लीगल एड सिस्टम के द्वारा बचाव पक्ष को गिरफ्तारी के पूर्व रिमाण्ड एवं बेल के स्तर पर, विचारण व अपील की कार्यवाही में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध किया जायेगा। लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम में चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, आशीष कुमार राय, प्रवीन कुमार सिंह, डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, अतुल कुमार राय एवं यादव संदीप कुमार, असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल में नियुक्त किये गये हैं। अपर जिला जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ ने आमजन मानस से अपील किया है कि निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाओं हेतु लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल से सम्पर्क कर इसका लाभ उठाये।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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