हवाई अड्डे से 10 किमी के दायरे में आपत्तिजनक पदार्थ जमा करना निषेध

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने अवगत कराया है कि द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 91 के अन्तर्गत हवाई अड्डे से 10 किमी के दायरे के आस पास पशुओं के वध और उन्हे भगाने, कूड़ा करकट और अन्य प्रदूषित या आपत्तिजनक पदार्थ जमा करना निषेध है।

जिला मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त नियम के क्रम में जनपद के नागरिकों को निर्देश दिये हैं कि हवाई अड्डे से 10 किमी. के दायरे में कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर का बध या हत्या नहीं करेगा या कोई कचरा, गंदगी या कोई अन्य प्रदूषित या अप्रिय पदार्थ जमा या गिराएगा नहीं। ऐसी सामग्री सहित होटल, मीट की दुकानों, मछली की दुकानों और हड्डी प्रसंस्करण मिलों से निकलने वाली सामग्री जो गिद्धों या अन्य पक्षियों और जानवरों को आकर्षित करती है या आकर्षित करने की संभावना है, को भी 10 किमी. के दायरे में निषेधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था हवाई अड्डे की उक्त 10 किमी. की परिधि मे बिना नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति के उपरोक्त कार्यों हेतु उत्तरदायी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार

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