आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत चल रहे मुकदमे में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-11 ने आरोपी अनुज अग्रवाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास और 90 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि वसूली जाने पर 89 लाख रुपये सीधे शिकायतकर्ता बृजेश कुमार दुबे को प्रतिकर (मुआवजा) के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष एक लाख रुपये राजकोष में जमा होंगे। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त 6 माह की जेल काटनी पड़ेगी। मामला वर्ष 2024 का है, जब जाफरपुर सिधारी थाना क्षेत्र निवासी बृजेश कुमार दुबे ने कोतवाली क्षेत्र के गुरुटोला कटरा निवासी अनुज अग्रवाल के खिलाफ 90 लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अनुज अग्रवाल को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
रिपोर्ट-प्रमोद यादव/ज्ञानेन्द्र कुमार