आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। स्कूल जा रही 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज राम नारायन ने गुरुवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार तरवां थाना क्षेत्र की रहने वाली 12 वर्षीय पीड़िता 5 अगस्त 2017 को सुबह 9 बजे स्कूल जा रही थी। तभी परमानपुर बाजार के पास राधेश्याम गौड़ निवासी अहिरौली, थाना तरवां ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने गाड़ी में बिठा लिया और अनजान जगह ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। राधेश्याम गौड़ लगभग तीन बजे पीड़िता को धमकाते हुए उसी बाजार में छोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राधेश्याम गौड़ को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रिपोर्ट-सुबास लाल