आत्महत्या के मामले में दोषी दो को 10-10 वर्ष की कठोर कैद

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आजमगढ़ (सृष्टिमीडिया)। दुष्कर्म करने के बाद फोटो वायरल कर देने और उसके बाद पीड़िता द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पांच लाख तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से पांच लाख रुपये पीड़िता की मां को प्रतिकर के रूप में देना होगा। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रमेश चंद्र ने सोमवर को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता रानी की सराय थाना क्षेत्र के बेलइसा स्थित कॉलेज से 7 अप्रैल 2022 को घर आ रही थी। तभी आरोपी सूर्यभान यादव और विवेक गौड़ उर्फ खलिहर निवासी पल्हनी थाना सिधारी पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गए और उसके साथ दुराचार किया। दुराचार करने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस कारण लोक लाज के भय से पीड़िता ने उसी दिन ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूर्यभान यादव तथा विवेक गौड़ उर्फ खलिहर को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पांच लाख तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
रिपोर्ट-सुबास लाल

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